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पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के लिए गुटखा प्लांट लगाने के लिए 3 भारतीय कारोबारियों को 10 साल की जेल हुई

दाऊद इब्राहिम. फाइल फोटो। न्यूज 18
मुंबई: भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा दाऊद इब्राहिम, एक नामित आतंकवादी, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का राजा माना जाता है और देश की व्यापारिक राजधानी में 1992 के सीरियल बम विस्फोट का मास्टरमाइंड है, फिर से खबरों में है।
नवीनतम में, मुंबई की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान के कराची में एक ‘गुटखा’ संयंत्र स्थापित करने में दाऊद की मदद करने के लिए एक ‘गुटखा’ निर्माता और दो अन्य लोगों को सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने जोशी, जमीरुद्दीन अंसारी और फारुख मंसूरी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जोशी और सह-आरोपी रसिकलाल धारीवाल के बीच पैसों का विवाद था और दोनों ने विवाद को सुलझाने के लिए इब्राहिम की मदद मांगी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि विवाद को निपटाने के बदले में, दाऊद ने 2002 में कराची में एक ‘गुटखा’ इकाई स्थापित करने के लिए उनकी सहायता मांगी।
मुकदमे के दौरान धारीवाल की मौत हो गई और दाऊद इस मामले में वांछित आरोपी है।
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